मंगलवार को जिला कलक्टर शुभम चौधरी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा शर्मा ने बताया कि जिले में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में अब 23 अप्रैल से सत्र समाप्ति तक विद्यालय का समय प्रात: 7:30 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य बच्चों को दोपहर की तीव्र गर्मी से बचाना है, जिससे हीट वेव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका को कम किया जा सके।
हालांकि शिक्षकीय और गैर-शिक्षकीय स्टाफ तथा उन विद्यालयों में संचालित परीक्षाओं का समय पूर्ववत रहेगा। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई विद्यालय इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि यह फैसला बच्चों के हित में लिया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो और वे सुरक्षित भी रहें। प्रशासन ने अभिभावकों से सहयोग की अपील की है ताकि इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।