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श्योपुर

एमपी में 10 तहसीलदारों व 48 पंचायत सचिवों पर लगा जुर्माना..

mp news: लोक सेवा गारंटी के आवेदनों को समय सीमा में निराकृत नहीं कर कलेक्टर ने लिया एक्शन…।

श्योपुरMay 17, 2025 / 07:04 pm

Shailendra Sharma

sheopur collector ias arpit verma
mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर में लोक सेवा गारंटी के आवेदनों को समय सीमा में निराकृत नहीं करने के मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 10 तहसीलदारों सहित 12 अधिकारियों पर 29 हजार रुपए का तथा 48 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर 27 हजार 250 रुपए का जुर्माना ठोका है। कलेक्टर वर्मा ने ऑनलाइन पोर्टल रिपोर्ट अनुसार समय सीमा से बाहर हुए आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत ये कार्रवाई की है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की राशि 7 दिवस में जमा न कराए जाने की स्थिति में वेतन से वसूली की जाए।

इन तहसीलदारों पर कार्रवाई

जारी आदेश के अनुसार 10 तहसीलदारों एवं दो अन्य अधिकारियों पर 29 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इनमें तहसीलदार विजयपुर, प्रभारी रिकार्डरूम कार्यालय कलेक्टर श्योपुर, प्रभारी नकल शाखा कार्यालय कलेक्टर श्योपुर, नायब तहसीलदार रघुनाथपुर एवं नायब तहसीलदार गसवानी पर 5-5 हजार रुपए, तहसीलदार कराहल पर 1 हजार रुपए तथा तहसीलदार श्योपुर, तहसीलदार वीरपुर, नायब तहसीलदार पाण्डोला, पहेला, प्रेमसर, गोरस पर 500-500 रुपए जुर्माना किया गया है।
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इन पंचायतों के सचिवों पर लगाया जुर्माना

इसी तरह से श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हासिलपुर के सचिव पर 1750, कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव पर 01 हजार रुपए तथा ग्राम पंचायत गोहर, रिझेठा (विजयपुर), गुरनावदा, सेमल्दा, सोंठवा (श्योपुर), ग्राम पंचायत कराहल (कराहल) के सचिवों पर 750-750 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अजापुरा, बागल्दा, बर्धाबुजुर्ग, बासोंद, विजरपुर, ढोढर, दुबडी, हिरनीखेडा, जावदेश्वर, कुंहाजापुर, मठेपुरा, नगदी, ननावद, नारायणपुरा, नयागांव तेहखण्ड, पाण्डोली, प्रेमसर, राधापुरा, शंकरपुर, सिरसौद, तुलसैफ, कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सेमल्दा हवेली, झिरन्या, करियादेह, लुहारी, मदनपुर, रानीपुरा, सिलपुरी तथा विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत आरोदा, बरोली, फरारा, गांवडी, गढी, गोहटा, इकलौद, जमुदी, मैदावली, नितनवास, उपचा, किन्नपुरा के पंचायत सचिवों पर 500-500 रुपए का जुर्माना किया गया है।

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