script150 से ज्यादा ‘अवैध कॉलोनियों’ में चलेगा धड़ाधड़ बुलडोजर, कलेक्टर का आदेश | Bulldozers will be used in more than 150 'illegal colonies' | Patrika News
टीकमगढ़

150 से ज्यादा ‘अवैध कॉलोनियों’ में चलेगा धड़ाधड़ बुलडोजर, कलेक्टर का आदेश

MP News: कॉलोनाइजरों ने बगैर नियम और खंड खंड में कृषि भूमि को बेचकर महंगे दामों में प्लांट बेचे है। अब कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए है।

टीकमगढ़Jun 30, 2025 / 03:35 pm

Astha Awasthi

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों में सख्ती होने वाली है। कृषि कार्य की जमीनों पर बनाई गई कॉलोनियां के कॉलोनाइजरों की सूची कलेक्टर के निर्देश पर बनाई गई है। जिसकी जांच के बाद सभी कॉलोनाजरों को नोटिस जारी किए गए है। इसके साथ ही सभी को एक जुलाई तक नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब नहीं आने पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए है।
एमपी के टीकमगढ़ जिले में कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने उप पंजीयक टीकमगढ़, जतारा, बल्देवगढ़, तहसीलदार पलेरा, जतारा बल्देवगढ़ को मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 21, संशोधित भोपाल 24 मई 2003 के नियम के तहत आदेश जारी किया गया है। जिसमें लगभग डेढ सौ से अधिक अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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की जाएगी बुलडोजर कार्रवाई

इन कॉलोनाइजरों ने बगैर नियम और खंड खंड में कृषि भूमि को बेचकर महंगे दामों में प्लांट बेचे है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
कॉलोनाइजर्स ने कृषि भूमि को छोटे छोटे प्लॉट में बांटकर आवासीय उपयोग के लिए बेचा है। यह कार्य कॉलोनी विकास के नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत लेआउट का अनुमोदन नहीं लिया गया।
मध्य प्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया है। कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई है। भूमि का डायवर्सन नहीं कराया गया है। इस कार्रवाई में पलेरा के रघुवीर सिंह खरे मेहराव खान, महेंद्र राजपूत, सुयेब खान, अहमद खान, बलराम अहिरवार, चिंतामन नाई, घनश्याम अहिरवार, बाबूलाल जैन, हरलाल साहू, कल्लू रावत और जब्बार खान को नोटिस जारी किए गए हैं।

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