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वाराणसी

BJP नेता पशुपतिनाथ मर्डर केस में 16 को उम्रकैद, शराब पीने से रोकने पर पीट-पीटकर की थी हत्या

वाराणसी में न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने पशुपतिनाथ हत्याकांड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह घटना 12 अक्टूबर 2022 की है, जब सिगरा के जयप्रकाश नगर इलाके में कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर उपद्रव कर रहे थे।

वाराणसीJun 13, 2025 / 06:44 pm

Avaneesh Kumar Mishra

प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स – पत्रिका।

वाराणसी: वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड के चर्चित मामले में अदालत ने 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिगरा के जयप्रकाश नगर में ढाई साल पहले हुई इस नृशंस हत्या के मामले में सभी 16 दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। इन मनबढ़ अपराधियों ने शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने से मना करने पर भाजपा नेता की बेरहमी से पीट-पीटकर जान ले ली थी।
वाराणसी में न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और साजिश की धाराओं में दोषी पाया था। सजा का निर्धारण आज किया गया, जिसमें सभी 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

12 अक्टूबर 2022 को हुई थी हत्या

यह घटना 12 अक्टूबर 2022 की है, जब सिगरा के जयप्रकाश नगर इलाके में कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर उपद्रव कर रहे थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता, विनय कुमार सिंह और बिंदु सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
जानकारी के अनुसार, मंटू सरोज और राहुल सरोज अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। उसी दौरान भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह और उनके बेटे राजकुमार सिंह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इन लोगों को हुड़दंग करने से मना किया। initially, आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे 15 से 20 की संख्या में अपने साथियों को लेकर वापस लौट आए।
इन मनबढ़ किस्म के लोगों ने आते ही पशुपतिनाथ सिंह और राजकुमार सिंह पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर चोट लगने के कारण भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह अचेत हो गए। उन्हें तुरंत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में घायल हुए उनके बेटे राजकुमार सिंह ने हमलावरों के नाम सिगरा पुलिस को बताए। राजकुमार सिंह के भाई रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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इन दोषियों को हुई जेल

यह मामला जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक सुर्खियों में आया था। जिन 16 लोगों को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उनकी पहचान विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज के तौर पर हुई है।

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