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टीडीएस कटौती बैंक की जिम्मेदारी, ट्रस्ट से वसूली का अधिकार नहीं

ट्रस्ट से 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली पर रोक अजमेर.बैंक की गलती से यदि ट्रस्ट के खाते से टीडीएस नहीं कटा तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार है, ट्रस्ट नहीं। बैंक टीडीएस की राशि प्रार्थी ट्रस्ट से वसूलने की अधिकारी नहीं है। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश काकड़ा, सदस्य रेनु द्विवेदी व राकेश […]

अजमेरFeb 02, 2025 / 09:18 pm

Dilip

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ट्रस्ट से 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली पर रोक

अजमेर.बैंक की गलती से यदि ट्रस्ट के खाते से टीडीएस नहीं कटा तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार है, ट्रस्ट नहीं। बैंक टीडीएस की राशि प्रार्थी ट्रस्ट से वसूलने की अधिकारी नहीं है। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश काकड़ा, सदस्य रेनु द्विवेदी व राकेश गौड़ ने इलाहबाद बैंक अब (इंडियन बैंक ) को प्रार्थी पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट से 1 लाख 5 हज़ार 920 रुपये की पेनल्टी वसूल नहीं करने और ट्रस्ट के खाते पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। बैंक पर 5 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया।
बैंक ने नहीं काटा टीडीएसट्रस्ट ने स्थाई लोक अदालत में वकील सूर्य प्रकाश गांधी के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि ट्रस्ट के इलाहाबाद बैंक की कचहरी रोड शाखा में खाता था। ट्रस्ट ने 2008-2009 के आयकर रिटर्न में 11 लाख 3 हजार 330 रूपए ब्याज के प्राप्त होना बताया था जिस पर बैंक को टीडीएस काटना चाहिए था, जो बैंक की गलती से नहीं काटा गया।
आयकर विभाग ने लगाई थी 1 लाख 5 हजार की पेनल्टीआयकर विभाग ने बैंक को नोटिस देकर टीडीएस नहीं काटने पर पेनल्टी राशि के 1 लाख 5 हज़ार 920 रुपए अदा करने को कहा। बैंक ने स्वयं राशि जमा नहीं करा ट्रस्ट से डिमांड कर ट्रस्ट का खाता होल्ड कर ट्रस्ट की ओर से जारी चेक भी अनादरित कर दिया। बैंक ने कमिश्नर (अपील) के यहां अपील भी की जो खारिज हो गई। ट्रस्ट के वकील का तर्क था कि टीडीएस नहीं काटने पर बैंक जिम्मेदार है उपभोक्ता नहीं। स्थाई लोक अदालत ने ट्रस्ट के खाते से होल्ड हटाने व पेनल्टी राशि ट्रस्ट से वसूल नहीं करने के आदेश दिए।

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