दरअसल विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका द्वारा शिकायत (Sexual harassment) की गई थी कि प्राचार्य संजय कुमार वर्मा द्वारा उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है। इस शिकायत की जांच विशाखा समिति द्वारा की गई।
इसमें लिखित बयान, मोबाइल से आपसी बातचीत एवं ऑडियो क्लिप की प्राथमिक जांच में पाया गया कि प्राचार्य द्वारा शिक्षिका के प्रति किया जाने वाला व्यवहार अभद्र व अशोभनीय है। इसे कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ मानते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर विलास भोसकर द्वारा प्राचार्य संजय कुमार वर्मा को निलंबित (Sexual harassment) कर दिया गया है।
Sexual harassment: शिक्षिका का भी स्थानांतरण
वहीं समिति ने जांच में यह भी पाया था कि अगर शिक्षिका की पदस्थापना अगर उसी विद्यालय में रही तो वहां का वातावरण दूषित होने की संभावना है। इसके मद्देनजर शिक्षिका का भी स्थानांतरण (Sexual harassment) कर उन्हें सीतापुर विकासखंड के सेजेस विद्यालय देवगढ़ में पदस्थ कर दिया गया है।