जमीन खरीदने के नाम पर लिया 32 लाख
राहुल मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने मौजा बिजौरा स्थित आराजी संख्या-0133 (0.623 हेक्टेयर) की जमीन खरीदने के लिए अंशुमान राय और राजेश कुमार त्रिपाठी से संपर्क किया था। दोनों ने खुद को उक्त जमीन के मालिकों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। जमीन की कीमत 20 लाख रुपये तय की गई थी। इसके तहत राहुल ने 3 जुलाई 2023 को 5 लाख रुपये नकद और 4 जुलाई 2023 को 15 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से अदा किए। आरोपियों ने रजिस्ट्री तीन माह में कराने का वादा किया, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई।
और भी रुपये ऐंठे, फिर भी नहीं हुई रजिस्ट्री
राहुल का कहना है कि मई 2025 में राजेश त्रिपाठी ने जमीन की कीमत बढ़ने का हवाला देते हुए 9.5 लाख रुपये और स्टांप व अन्य खर्चों के नाम पर 2.5 लाख रुपये और वसूल लिए। इस तरह कुल 32 लाख रुपये देने के बाद भी न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही राशि वापस की गई।
धमकी और गाली-गलौज का भी आरोप
पीड़ित ने बताया कि जब 22 जून को उन्होंने रजिस्ट्री कराने या पैसे वापस करने की मांग की तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा राहुल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अंशुमान राय पुत्र हेमचंद राय निवासी शहर कोतवाली, रजत यादव, उधम यादव पुत्रगण बालेदीन यादव निवासी देवपार थाना कंधरापुर, राजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र डॉ. भाष्कर त्रिपाठी निवासी टेकमलपुर, विषहम समेत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंधरापुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।