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वन टाइम रोड टैक्स : अब सिर्फ एक बार टैक्स भरें, 15 साल की छुट्टी, जाने कब से शुरू होगी व्यवस्था

बरेली समेत पूरे प्रदेश में कामर्शियल वाहनों के मालिकों को अब हर महीने, तिमाही या सालाना रोड टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना जारी होते ही यह नई प्रणाली पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।

बरेलीJul 04, 2025 / 07:24 pm

Avanish Pandey

बरेली आरटीओ पंकज सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बरेली समेत पूरे प्रदेश में कामर्शियल वाहनों के मालिकों को अब हर महीने, तिमाही या सालाना रोड टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना जारी होते ही यह नई प्रणाली पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।
बरेली आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से अब प्रदेश में 7500 किलोग्राम तक भार वहन करने वाले दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया कमर्शियल वाहन, जैसे ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, कैब, मेटाडोर और डीसीएम आदि को 15 वर्षों के लिए एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा।

इन वाहनों पर लागू होगी नई व्यवस्था?

दो-पहिया वाणिज्यिक वाहन (जैसे: रैपिडो, जोमैटो, स्विगी आदि)
तीन-पहिया ऑटो व टेम्पो
मैक्सी कैब (7 से 12 सीटर तक)
7500 किग्रा. तक माल ढोने वाले वाहन (मेटाडोर, डीसीएम)
विशेष यान जैसे जेसीबी आदि

इन वाहनों पर नई व्यवस्था लागू नहीं

रोडवेज बसें, 10, 12 व 18 टायर्स वाले भारी ट्रक
ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त वाहन
कमर्शियल उपयोग वाले ट्रैक्टर
इन वाहनों पर अब मासिक टैक्स की सुविधा समाप्त कर दी गई है। उन्हें केवल त्रैमासिक या वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा मिलेगी।

टैक्स दरें इस प्रकार होंगी

10 लाख रुपये तक के वाहन – निर्धारित स्लैब के अनुसार टैक्स
11 लाख या उससे अधिक मूल्य के वाहन – वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त टैक्स

राजस्व वृद्धि के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता

परिवहन विभाग बरेली के आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि “पिछले कई वर्षों से टैक्स ढांचे में कोई संशोधन नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिक वाहनों को दी गई टैक्स छूट से राजस्व में कमी आई है। वन टाइम टैक्स व्यवस्था से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि टैक्स चोरी पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा,” उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के तहत लिया है। परिवहन विभाग का मानना है कि टैक्स प्रणाली में यह पारदर्शिता और सरलता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रोत्साहित करेगी। टैक्स के लिए बार-बार आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। साल-दर-साल भुगतान से राहत मिलने के साथ ही समय और श्रम की बचत होगी। वाहन बेचते समय क्लियर टैक्स स्थिति के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा। योगी सरकार की कैबिनेट ने नये टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना जारी होते ही इसे लागू कर दिया जायेगा।

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