प्रोसस हाउस में लगे ईटीपी, आरओ समेत अन्य संयत्रों से निकलने वाली स्लज का निस्तारण सही करने तथा अत्यधिक गिली स्लज को सीमेंट उद्योग में नहीं भेजने के बारे में जानकारी दी। साथ ही स्लज का समय रहते निस्तारण करें। इसकी जानकारी भी गूगल शीट पर देनी होगी।
ऋचा ने सभी प्रोसेस हाउस इकाइयों को एवं प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के तहत पंजीकृत अन्य इकाइयों को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) में पंजीयन करने की जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान श्रीनाथ इंडस्ट्रीज की ओर से खतरनाक अपशिष्ट के तहत आने वाले ड्रम्स के भी नियमानुसार निष्पादन की जानकारी दी गई।