ट्रांसफर प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन
सभी तबादला आदेश अब सिर्फ ई-ऑफिस मॉड्यूल के जरिए ही जारी होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, और विभागाध्यक्ष द्वारा ही आदेश अनुमोदित होंगे। इसके अलावा 30 मई के बाद की एंट्री अमान्य मानी जाएगी।हॉलीडे अप्रूवल का नया नियम
ट्रांसफर के बाद अवकाश सिर्फ नई पोस्टिंग जॉइन करने के बाद ही अप्रूव होगी। अतिशेष शिक्षकों (यानी संस्था में पदों की संख्या से ज्यादा) को हटाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के जिन कॉलेजों या संस्थानों में विषयवार शिक्षक तय संख्या से अधिक हैं, वहां से अतिशेष शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, दिव्यांग शिक्षक जिनका रिटायरमेंट एक साल से कम है इन्हें तबादले से छूट दी जाएगी।स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन 6 से 16 मई तक किए जा सकेंगे। वहीं ऑर्डर जनरेट करने की आखिरी तारीख 20 मई निर्धारित की गई है। प्रशासकीय तबादले 30 मई तक होंगे। वहीं, जॉइनिंग की आखिरी तारीख 1 जून होगी।कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को इतनी छूट
सरकार से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों को स्थानांतरण से दो पदावधि यानी 4 साल की छूट रहेगी। पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार ये छूट मान्य होगी। अगर कार्यकाल 4 साल से ज्यादा हो गया तो प्रशासकीय जरूरत को हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा।इन सवालों के जवाब जान लें
सवाल- क्या तबादला आदेश अब ऑफलाइन भी मान्य होगा?जवाब- नहीं, तबादला आदेश अब सिर्फ ई-ऑफिस के जरिए जारी किए जाएंगे। 30 मई के बाद की कोई एंट्री अमान्य होगी।
जवाब- नई नीति में सभी प्रकार के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं। पोस्टिंग अब केवल रेगुलर ट्रांसफर के आधार पर होगी। सवाल- किन कर्मचारियों को तबादले से छूट मिलेगी?
जवाब- दिव्यांग कर्मचारी (40% या अधिक) और एक वर्ष से कम सेवा शेष वाले शिक्षक को मानवीय आधार पर ट्रांसफर से राहत दी जाएगी।