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जिन जिलों से बहनों के नाम कटने की शिकायतें सामने आ रही है। उनमें आगर मालवा, बैतूल, टीकमगढ़ समेत कुछ अन्य जिले भी शामिल हैं। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एमपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। आगर मालवा कलेक्टर ने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) पोर्टल के तहत हितग्राहियों के नाम समग्र से डिलीट होने और आधार के समग्र से डीलिंक हो जाने के कारण हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। जिले में 58 महिलाओं के नाम समग्र से डिलीट हुए हैं और 142 महिलाओं के आधार समग्र से डीलिंक दिख रहे हैं।
वहीं बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भी इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने समग्र पोर्टल से लाड़ली बहना योजना की 169 महिलाओं के नाम डिलीट किए जाने की जानकारी दी है।
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जनवरी में 3 हजार 576 महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। आधार कार्ड में महिलाओं की उम्र एक जनवरी है। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। इस वजह से इन लाड़ली बहनों के खाते में योजना(Ladli Behna Yojana 22th installment) के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। टीकमगढ़ में जनवरी में 2 हजार 614 महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो, आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं।
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- अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) का लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं।
- जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है, वे महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
- 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
- किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
- स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो
- जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो