बुधवार को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने मामले की सुनवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक बहाल रहेगी।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 25 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की अपीलों पर सुनवाई कर रही है। जिसमें उनके खिलाफ लंबित मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इन नेताओं पर मानहानि का मामला दाखिल किया था। जिस पर उच्च न्यायालय की ओर से तीन नेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद भाजपा नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील को दाखिल किया गया। जिसपर बीजेपी नेताओं के खिलाफ लोअर कोर्ट ने समन जारी कर तामील पर रोक लगाने के साथ पेशी पर छूट दे दी थी। इस पर विवेक तन्खा से जवाब मांगा था।