यह कार्रवाई बिना वैध ले-आउट और व्यपवर्तन के भू-खण्डों को टुकड़ों में बांटकर बेचे जाने के मामले में की गई है। नगर निगम के अनुसार, प.ह.नं. 61, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/5, 311/2, 241/1, 305/4, 592/166 और 607/41, कुल 6 भूमि खसरों में क्रमश: 0.0314, 0.0943, 0.0545, 0.1694, 0.0637, और 0.641 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इन जमीनों को बिना सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया और वर्तमान में भी बिक्री की जा रही है। ऐसे में अब इन पर रोक लगा दी गई है।
अवैध प्लॉटिंग में लगातार कार्रवाई
निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि बिना अनुमति और ले-आउट प्लान के की जा रही प्लाॅिटंग न सिर्फ अवैध है, बल्कि इससे शहर के सुव्यवस्थित विकास पर भी असर पड़ता है। अवैध प्लॉटिंग में जमीन खरीदकर मकान बनाने के बाद लोगों को मूलभूत सुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक हुई रजिस्ट्री की जानकारी भी मांगी
निगम आयुक्त द्वारा उप पंजीयक को भेजे गए पत्र में न सिर्फ
रजिस्ट्री पर रोक की माँग की गई है, बल्कि इन जमीनों की अब तक हुई रजिस्ट्री की जानकारी भी माँगी गई है। निगम सीमांतर्गत इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। पूर्व में भी शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित 142 प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने उप पंजीयक को पत्र लिखा गया था।
शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले सक्रिय
शहर में भू-माफिया सक्रिय हैं। कई प्लाटिंग को बिना टीएनसी, रेरा अएप्रूवल के ही बेचा जा रहा है। ऐसे में यहाँ न तो पानी की सुविधा रहती है, न ही बिजली और न ही सड़क की सुविधा है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग में ज़मीन लेकर मकान बनाने वालों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है।