तीन बार पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त होगा
इस पूरे प्रकरण ने जिले में शराब के सिंडिकेट की उस काली सच्चाई को उजागर कर दिया है, जिसमें आम जनता को लूटा जा रहा है और ठेकेदार हर बोतल पर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सरकार की नई नीति के मुताबिक, अब एक दुकान पर तीन ओवर रेटिंग के प्रकरण दर्ज होते ही लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। पहले यह सीमा पांच प्रकरण थी। साथ ही अब प्रत्येक दोषी दुकान को एक दिन की बिक्री के बराबर जुर्माना देना होगा।
अब हर दुकान पर लगेगी रेट लिस्ट और सर्किल प्रभारी का नंबर
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी कंपोजिट दुकानों पर रेट लिस्ट के साथ-साथ सर्किल प्रभारी का मोबाइल नंबर चस्पा किया जाए ताकि उपभोक्ता सीधे शिकायत कर सकें। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा किसी भी सूरत में ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे जिले में जांच अभियान चलाया जाएगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।