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छिंदवाड़ा

Chinese Manja: धारा 163 लागू, क्रय- विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध

– कलेक्टर ने जारी किए आदेश

छिंदवाड़ाDec 11, 2024 / 11:22 am

prabha shankar

Chinese Manja
चाइनीज मांझा के उपयोग से पक्षियों और मानव को हो रहे नुकसान को देखते हुए कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत इसके क्रय-विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे मकर संक्रांति के दौरान इसे बेचने और उपयोग करने वालों पर कार्यवाही की जा सकेगी।
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चाइना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी उलझ कर फंस जाते है और घायल हो जाते है। कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं। चाइनीज धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किए जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व आने वाली है। इस त्योहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चाइना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

यह है आदेश में

इस आदेश के अनुसार छिंदवाड़ा जिले की राजस्व सीमा के भीतर चाइना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। इस आदेश के मुताबिक जिले में किसी भी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थानों से चाइनीज मांझा का भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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