यह है आदेश में
इस आदेश के अनुसार छिंदवाड़ा जिले की राजस्व सीमा के भीतर चाइना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। इस आदेश के मुताबिक जिले में किसी भी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थानों से चाइनीज मांझा का भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।