गौरतलब है कि बीते दिनों अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने नगर निगम के माध्यम से प्रस्तुत वस्तावेजों के आधार पर कॉम्प्लेक्स के काफी हिस्से को अवैध माना था और पहले उसे तोडऩे के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 45 दिनों के अंदर कॉम्प्लेक्स के व्यावसायिक इस्तेमाल को बंद करके पुन: आवासीय इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था।
नगर निगम के आयुक्त सीपी राय और कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली की उपस्थिति में दोपहर 1 बजे निगम इंजीनियरों ने पहुंचकर कॉम्प्लेक्स की नपाई की। इसके बाद इस निर्धारित एरिया को हाईकोर्ट के निर्देश पर अंजुमन कमेटी को सौंपा गया।
इनका कहना है…
हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर अंजुमन कमेटी को निर्धारित एरिया 7.50 मीटर फ्रंट नापकर सौंप दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर कमेटी को इस एरिया को हटाना होगा। इसके बाद नगर निगम इस पर कार्यवाही करेगा।
-ईश्वर सिंह चंदेली, कार्यपालन यंत्री नगर निगम।