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चित्तौड़गढ़

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल खुला, जानिए कौन है योजना में अपात्र

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत मे नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। समावेशन के लिए पात्रता सम्बंधित मापदण्ड निर्धारित किए गए है।

चित्तौड़गढ़Feb 02, 2025 / 04:24 pm

Santosh Trivedi

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल 26 जनवरी से खोला गया है। जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिले में एनएफएस से वंचित परिवारों, व्यक्तियों के नाम अभियान के रूप में जोड़े जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत मे नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। समावेशन के लिए पात्रता सम्बंधित मापदण्ड निर्धारित किए गए है।

इन्हें माना अपात्र

ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो अथवा एक लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यावसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), नगर पालिका क्षेत्र मे 1500 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यावसायिक परिसर धारी (कच्ची बस्ती को छोडक़र), एक लाख वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार, जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कृषि भूमि अधिक हो को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

समावेशन श्रेणी में प्राथमिकता

अन्त्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित परिवार, समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्त:वासी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम कुष्ठ आश्रम, कचरा बीनने वाले परिवार, उत्तराखंड त्रासदी परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टर (कुली), कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियों बनबागरिया, गाड़िया लोहार, भेड़ पालक, वन अधिकार पत्र धारी परंपरागत वनवासी परिवार, लघु कृषक, आस्था कार्डधारी परिवार शामिल हैं।

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