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राजस्थान सरकार इस योजना में देती है 41 हजार रुपए, अब 12 माह तक हो सकेगा आवेदन

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया गया है।

दौसाFeb 08, 2025 / 02:58 pm

Santosh Trivedi

Bhajan Lal ji
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan: आर्थिक रूप से कमजाेर परिवारों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन की अवधि छह माह निर्धारित थी, जिसमें बदलाव कर 12 माह कर दिया गया है।
नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 40,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।
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योजना के लिए पात्र होने के लिए दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तथा उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। दुल्हन 10वीं पास भी होनी चाहिए।

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