CG Election 2025: 11 फरवरी को होगा मतदान..
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्देश दिए गए है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को 9 फरवरी की रात 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय राज्य निर्वाचन आयोग के सभी प्रावधानों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
मतदान के ठीक एक दिन पूर्व और मतदान दिवस को सार्वजनिक तौर पर
चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इन दोनों दिन सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।