जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने टैक्सी चालकों को बताया कि निजी वाहनों को आप व्यवसायिक उपयोग में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको विभाग से परमिट लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप बिना टैक्सी परमिट के निजी वाहनों का उपयोग कमर्शियल उपयोग में कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध कर चोरी करने के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज आपके बीच समझाइश की जा रही है यदि इसके बाद भी निजी वाहन चालक अपने वाहनों को कमर्शियल उपयोग में लेते हैं तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालान व वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से कहा कि वे वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करें निर्धारित गति में वाहन चलाएं सीट बेल्ट का प्रयोग करें व कभी भी नशे की हालत में वाहन ना चलाएं।
बिना परमिट के नहीं चलाए वाहन परिवहन निरीक्षक मनोज इंदौलिया ने वाहन चालकों से कहा कि आप सरकार का टैक्स चोरी करके अपने निजी वाहनों को कमर्शियल उपयोग में लेते हैं यह गैरकानूनी है। यदि आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यातायात नियमों की पालना करें और बिना परमिट लिए टैक्सी ना चलाएं उन्होंने कहा कि अभी विभाग द्वारा समझाइए अभियान चलाया जा रहा है इसलिए आप अपने वाहनों पर परमिट ले लें। और परमिट शुदा वाहन पीली नंबर प्लेट का उपयोग करें। समझाइश के दौरान यात्रियों से भरे हुए तीन निजी वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा नियमित रूप से ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो सरकार के कर की चोरी कर रहे हैं। विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर व गौरव पथ पर वाहन चालकों के बीच यह अभियान चलाया गया जो निरंतर जारी रहेगा।