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धौलपुर

नगर पालिका व सीवर ठेकेदार को न्यायालय ने लगाई फटकार

एडीजे कोर्ट बाड़ी में फिर से सुनवाई की गई। इस दौरान शिकायत कर्ताओं के साथ नगर पालिका एवं सीवर पाइपलाइन तथा जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एडीजे कोर्ट ने तीनों ही विभागों को जमकर फटकार लगाई और जल्द ही व्यवस्थाओं के सुधार के आदेश दिए।

धौलपुरDec 19, 2024 / 06:26 pm

Naresh

नगर पालिका व सीवर ठेकेदार को न्यायालय ने लगाई फटकार Court reprimanded municipality and sewer contractor
नियमानुसार काम करने के दिए आदेश

नगर पालिका ने 15 दिन में सडक़ दुरुस्त करने का दिया आश्वासन

dholpur,बाड़ी. सीवर पाइपलाइन बिछाई जाने के काम के दौरान हो रही तमाम अनियमिताओं एवं लोगों को परेशानियों को लेकर एडीजे कोर्ट बाड़ी में फिर से सुनवाई की गई। इस दौरान शिकायत कर्ताओं के साथ नगर पालिका एवं सीवर पाइपलाइन तथा जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एडीजे कोर्ट ने तीनों ही विभागों को जमकर फटकार लगाई और जल्द ही व्यवस्थाओं के सुधार के आदेश दिए।
15 दिन के अंदर सडक़ होगी दुरस्त

सीवर पाइपलाइन बिछाई जाने की काम के दौरान बर्बाद की गई सडक़ों के बारे में नगर पालिका को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने इन्हें तुरंत दुरुस्त करने की बात कही। जिस पर नगर पालिका के अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी 15 दिन के अंदर जितनी भी सडक़ खराब की गई है उन्हें पूरी तरह से सुधार दिया जाएगा साथ ही सीवर का काम करने वाले ठेकेदार से भी सडक़ों को बर्बाद ना करने के लिए पाबंद किया जाएगा। इसके अलावा जहां भी सीवर पाइपलाइन बिछाई जानी है, वहां नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि अनावश्यक रूप से सडक़ों को खराब नहीं किया जाए। इसके बाद न्यायालय ने 15 दिन के अंदर सडक़ों को दुरुस्त करने की अनुमति दी है।
जलदाय विभाग सीवर ठेकेदार को भेजे नोटिस

सुनवाई के दौरान शिकायत के मुताबिक जलदाय विभाग को भी कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में आदेशित किया गया। जिसमें कहा गया कि जलदाय विभाग के ने सीवर पाइप लाइन बिछाई जाने के दौरान पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने को लेकर पहले ही संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करना चाहिए। मगर उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि लगातार क्षेत्र में पीने के पानी का संकट खड़ा हो रहा है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पेयजल विभाग भी जल्द ही सीवर ठेकेदार को नोटिस जारी करे और समय पर क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को दुरुस्त कराए अगर फिर भी सीवर ठेकेदार यह काम नहीं करता तो जलदाय विभाग कानून का सहारा ले।
ठेकेदार नॉम्र्स के अनुसार करे काम

युवा अधिवक्ता रूप सिंह किलेदार ने जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजे कोर्ट बाड़ी ने सीवर ठेकेदार को भी पाबंद करते हुए कहा कि उसने बिना किसी नियमावली के अनुरूप लगातार काम किया जा रहा है। जिससे आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भविष्य में सीवर पाइपलाइन के लिए जो भी काम ठेकेदार करेगा। वह पूरी तरह से नॉम्र्स पर आधारित होंगे ऐसा न करने पर कोर्ट के द्वारा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिस पर ठेकेदार की ओर से भी काम को पूरी तरह नियमावली के अनुरूप करने का आश्वासन दिया गया।

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