Gonda News: डीएम
गोंडा ने बजाज चीनी मिल को पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना मूल्य के कुल 27,334.31 लाख में से 6,398.43 लाख का भुगतान हुआ है। जो कि कुल भुगतान का 23.41 प्रतिशत है। इसी प्रकार, विकास अंशदान के 413.39 लाख में से 403.39 लाख अभी तक बकाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उससे संबंधित नियमावली 1954 के अनुसार, गन्ना आपूर्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर मूल्य भुगतान किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने की स्थिति में मिल को बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होता है।
किसानों सहित बैंकर्स से कैश क्रेडिट लिमिट का नही हुआ भुगतान
डीएम ने कहा कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि न केवल गन्ना मूल्य का भुगतान रुका हुआ है। बल्कि मिल प्रबंधन द्वारा स्वयं के संसाधनों से अथवा बैंकर्स से कैश क्रेडिट लिमिट लेकर भी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत मिल को उत्पादित चीनी को बंधक रखकर अग्रिम प्राप्त कर किसानों को भुगतान करना चाहिए। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। भुगतान न किया गया तो मिल प्रबंधन के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि यदि मिल तत्काल भुगतान नहीं किया जाता है। तो तो प्रबन्धन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए चीनी मिल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।