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हरदा

कलेक्टर बने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के दोस्त, किया ये बड़ा काम, आप भी जानें

10th and 12th Board Exams in MP: मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के जिला प्रशासन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ा आदेश जारी किया। यह आदेश इसलिए दिया गया है, ताकि छात्र बिना किसी रोक-टोक और परेशानी के अपनी पढ़ाई कर सकें।

हरदाFeb 11, 2025 / 02:06 pm

Akash Dewani

Ban on sound systems in harda for students giving 10th and 12th Board Exams in MP
10th and 12th Board Exams in MP: मध्य प्रदेश के हरदा के कलेक्टर आदित्य सिंह ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक क्रांतिकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने 25 फरवरी के बाद से एक महीने तक के लिए पूरे जिले में डीजे, लाउड स्पीकर या किसी भी प्रकार के ऊंची आवाज निकालने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश देने के पीछे का मकसद बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को पढ़ाई करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

डीजे बजाने पर लगा बैन

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा के समय सभी प्रकार के लाउड साउंड एम्पलीफायर को बजाने पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो किसी भी समारोह में डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन एसडीएम विशेष परिस्थितयों में परमिशन दे सकता हैं। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि इन आदेशों का उलंघन करने पर उसके ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जप्त किया जाएगा। यही नहीं, डीजे या लाउड स्पीकर संचालक पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
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सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर

आदेश में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित मैसेज का प्रसारण नहीं कर सकेगा। यही नहीं, इन मैसेज को लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड करने पर भी बैन लगाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रुप में इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड नहीं किया जाए।
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एग्जाम सेंटर्स के लिए भी कड़ा नियम

कलेक्टर आदित्य सिंह ने अपने आदेश में बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने वाले परीक्षा केंद्रों को लेकर भी कड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के समय परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 233 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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