डीजे बजाने पर लगा बैन
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा के समय सभी प्रकार के लाउड साउंड एम्पलीफायर को बजाने पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो किसी भी समारोह में डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन एसडीएम विशेष परिस्थितयों में परमिशन दे सकता हैं। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि इन आदेशों का उलंघन करने पर उसके ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जप्त किया जाएगा। यही नहीं, डीजे या लाउड स्पीकर संचालक पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। Promise Day पर अपने पार्टनर से करें ये वादे, मजबूत होगा आपका रिश्ता सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर
आदेश में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित मैसेज का प्रसारण नहीं कर सकेगा। यही नहीं, इन मैसेज को लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड करने पर भी बैन लगाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रुप में इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड नहीं किया जाए।
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कलेक्टर आदित्य सिंह ने अपने आदेश में बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने वाले परीक्षा केंद्रों को लेकर भी कड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के समय परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 233 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।