स्थापित होने वाले उद्योगों को भू रूपांतरण, इलेक्ट्रिसिटी व स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही अन्य शुल्क में 50 प्रतिशत तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा।
1- टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी
दस वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेट चार्जेज पर होने वाले खर्च का 25 प्रतिशत पुनर्भरण।
2- लॉजिस्टिक पॉलिसी
-वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कन्टेनर डिपो, कंटेनर फेट स्टेशन, एयर फेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी, ईएफसीआई का 25 प्रतिशत छूट। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डवलपर को ब्याज सब्सिडी 7 प्रतिशत, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू-रूपांतरण, मंडी फीस के तहत विभिन्न छूट होगी।
3- डेटा सेंटर पॉलिसी
निजी कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित कर सकेंगी। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को स्टम्प डयूटी, भू-रूपांतरण शुल्क व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट। दस वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट मिलेगी। रीको को मिलेगा जमीन का अधिकार
दि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। एक्ट बनने के बाद रीको ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन, लीज डीड, लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण सहित अन्य कार्य कर सकेगा। रीको को अलग से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।