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जयपुर

ओयो से जुड़े होटल में बुकिंग का मामला: हाईकोर्ट ने एफआइआर पर कार्रवाई रोकी, मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने ओरेवल स्टेज (ओयो) के खिलाफ दर्ज एफआइआर में दण्डात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।

जयपुरApr 25, 2025 / 02:54 pm

Kamlesh Sharma

rajasthan high court
जयपुर। हाईकोर्ट ने ओरेवल स्टेज (ओयो) के खिलाफ दर्ज एफआइआर में दण्डात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने ओयो कंपनी की याचिका पर यह आदेश दिया। जयपुर के समस्कारा रिसोर्ट ने अशोक नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि ओयो ने रिसोर्ट में करीब 22.5 करोड़ रुपए की बोगस बुकिंग दिखाई।
कंपनी ने अपने फायदे के लिए प्रदेश के कई अन्य होटल-रिसोर्ट में भी फर्जी बुकिंग दिखाई। इससे संचालकों को जीएसटी विभाग की ओऱ से टैक्स रिकवरी के नोटिस मिल रहे हैं। ओयो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने कोर्ट को बताया कि समस्कारा रिसोर्ट ने जीएसटी रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की, जो खारिज हो गई।
इसके बाद रिसोर्ट संचालकों ने टैक्स रिकवरी से बचने के लिए 9 अप्रेल को ओयो के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दी। ओयो केवल कमीशन पर काम करता है। बुकिंग से आय पर टैक्स का दायित्व संबंधित होटल व रिसोर्ट का है। कोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए पक्षकारों से दो सप्ताह में जवाब मांगा।

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