ऑनलाइन जांच से पकड़े जाएंगे अपात्र, 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी
जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि अब अपात्र लाभार्थियों की पहचान डिजिटल माध्यम से की जाएगी। बैंक खातों, परिवहन विभाग और अन्य सरकारी डाटाबेस से जानकारी जुटाई जाएगी। योजना के तहत अपात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से 27 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर से वसूली की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और गड़बड़ी पकड़ में आने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।ये होंगे योजना से बाहर
गिव-अप अभियान के तहत सरकार उन लाभार्थियों को अपात्र मान रही है जो किसी भी तरह से आर्थिक रूप से सक्षम हैं।-आयकरदाता
- चार पहिया वाहन धारक
- सरकारी, अद्र्धसरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति
- जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक है