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जैसलमेर

अपात्रों पर कस रहा शिकंजा, 31 मार्च तक खुद हटने का आखिरी मौका

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान और वसूली की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक 2,937 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लिया है, जबकि 787 राशन कार्ड धारकों ने अपना कार्ड सरेंडर कर दिया है।

जैसलमेरMar 01, 2025 / 08:45 pm

Deepak Vyas

jsm ai
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान और वसूली की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक 2,937 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लिया है, जबकि 787 राशन कार्ड धारकों ने अपना कार्ड सरेंडर कर दिया है। गिव-अप अभियान की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। इस दौरान अपात्र लोग खुद नाम हटा सकेंगे। इसके बाद सख्त सर्वे के जरिए कार्रवाई होगी। नियमों के तहत अपात्र लोगों से वसूली शुरू होगी और अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

ऑनलाइन जांच से पकड़े जाएंगे अपात्र, 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी

जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि अब अपात्र लाभार्थियों की पहचान डिजिटल माध्यम से की जाएगी। बैंक खातों, परिवहन विभाग और अन्य सरकारी डाटाबेस से जानकारी जुटाई जाएगी। योजना के तहत अपात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से 27 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर से वसूली की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और गड़बड़ी पकड़ में आने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

ये होंगे योजना से बाहर

गिव-अप अभियान के तहत सरकार उन लाभार्थियों को अपात्र मान रही है जो किसी भी तरह से आर्थिक रूप से सक्षम हैं।
-आयकरदाता

  • चार पहिया वाहन धारक
  • सरकारी, अद्र्धसरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति
  • जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक है

स्वेच्छा से बाहर होने पर राहत, पकड़े जाने पर भारी भरकम वसूली

अब तक 2,937 अपात्र व्यक्तियों और 787 राशन कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी है। स्वेच्छा से योजना से हटने पर किसी भी तरह की वसूली नहीं होगी, लेकिन यदि विभाग की जांच में कोई अपात्र लाभार्थी पकड़ा जाता है, तो उससे 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, वहीं 31 मार्च के बाद अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

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