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जांजगीर चंपा

CG Crime News: पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी को मिली खौफनाक सजा, जानें…

CG Crime News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने चांपा थाना भोजपुर भापाठारा निवासी नरेश पिता बसंत दास महंत को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

जांजगीर चंपाJan 28, 2025 / 06:46 pm

Laxmi Vishwakarma

CG Crime News: पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी को मिली खौफनाक सजा, जानें...
CG Crime News: पेट्रोल डाल आग से जलाकर हत्या करने वाला आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला चांपा थाना के गांव भोजपुर का है। अभियोजन के अनुसार प्रेमबाई देवांगन भाठापारा चांपा में अपने मायके में बच्चे के साथ निवास करती थी।

CG Crime News: जानें पूरा मामला…

मृतिका का पति कमाने खाने चेन्नई गया था। पड़ोस में रहने वाले नरेश दास महंत के साथ अवैध संबंध था। प्रेमबाई आरोपी नरेश दास को आटो खरीददकर चलाने को तथा कुछ नगद रकम निकालकर दी थी। जिसे लेकर दोनों के बीच अनबन होने पर मृतिका आरोपी से आटो और दी हुई रकम को वापस मांगती थी। इसी को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद होता था।
घटना के पूर्व 10 अप्रैल 2022 को भी विवाद हुआ था। तब आरोपी मृतिका के साथ बहुत मारपीट किया। जान से मारने की धमकी दी। 16 अप्रैल 2022 को मृतिका अपनी लड़की व रिश्तेदारों के साथ अपने भांजे की शादी में जाने के लिए तैयार होकर अपने घर के सामने मेन रोड में खड़ी थी। उसी समय आरोपी बोतल में पेट्र्रोल लेकर पहुंचा और प्रेमबाई के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दिया।
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आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

CG Crime News: मृतिका के परिजन आग को बुझाए और उसे इलाज के लिए शासकीय बीडीएम अस्पताल चांपा ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां से सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। यहां इलाज के बाद रायपुर अस्पताल रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने चांपा थाना भोजपुर भापाठारा निवासी नरेश पिता बसंत दास महंत को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।

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