मीडिया से नहीं की बातचीत
दरअसल, जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशानुसार मीडिया से बातचीत पर रोक होने के कारण आसाराम चुप ही रहा। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ से इशारा कर बात करने से इनकार कर दिया। इस दौरान उसने एयरपोर्ट पर मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस कार में बैठते हुए नारायण-नारायण बोलकर रवाना हो गया। फिर एयरपोर्ट से निकलकर वह सीधे पाल स्थित अपने आश्रम पहुंचा।
31 मार्च तक है अंतरिम जमानत
14 जनवरी 2025 को आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद उसने जोधपुर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की, जिसे 31 मार्च 2025 तक के लिए मंजूर कर लिया गया। हालांकि, कोर्ट ने इस दौरान कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
क्या है यौन शोषण का मामला?
गौरतलब है कि 15 अगस्त 2013 को नाबालिग शिष्या के यौन शोषण का आरोप लगा था। 31 सितंबर 2013 को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। आसाराम 2013 के रेप मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उम्रकैद की सजा के दौरान इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली। अंतरिम जमानत के बाद कुछ समय जोधपुर आश्रम में रुकने के बाद आसाराम अन्य स्थानों पर प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने गया।