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Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाले में निलंबित अधिकारी की याचिका पर EOW को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला? महिला पंचों की जगह उनके पतियों को ही शपथ दिलाया गया। नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाने के मामले में पंचायत सचिव को
निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणीवर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश में बताया गया कि ग्राम पंचायत परसवारा में 3 मार्च को नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
इसमें सचिव द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतना पाया गया। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया द्वारा प्रथम दृष्टियां सचिव को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायत सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित करते हुए जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।