जांच रिपोर्ट में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का पाया गया दोषी
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि राय ने अपने पद का दुरुपयोग कर वर्किंग प्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। इस नाते वे यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-3-क का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए। राज्यपाल ने DPO राय के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की स्वीकृति दे दी है।
केस के जांच अधिकारी पर खुद लगे है यौन उत्पीड़न के आरोप
डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद जफर खान को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में राय को नियमानुसार अर्द्धवेतन पर जीवन निर्वाह भत्ता और महंगाई भत्ता मिलेगा। DPO पर कई महिलाओं ने संगीन आरोप लगाए थे। यह मामला जिले में काफी सुर्खियां बटोर रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिस डिप्टी डायरेक्टर जफर खान को जांच सौंपी गई है उसके खिलाफ भी कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी हैं ऐसे में यह देखना है कि एक आरोपी अधिकारी खुद उसी अपराध में दोषी पाए गए अपराधी की जांच कैसे पारदर्शी रूप से करेगा।