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लखनऊ

New land law:11 जिलों में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी लोग, डीएम के अधिकार भी निरस्त

New land law: 11 जिलों में अब बाहरी राज्यों के लोग कृषि और उद्यान की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। यहां तक की जिलाधिकारी भी बाहरी राज्यों के लोगों को इन 11 जिलों में जमीन खरीदने की परमिशन नहीं दे पाएंगे। लैंड माफिया पर शिकंजा कसने के लिए राज्य में कल ही सशक्त भू-कानून को मंजूरी मिली है।

लखनऊFeb 20, 2025 / 09:16 am

Naveen Bhatt

After the implementation of the new land law, people from outside states will not be able to buy land in 11 districts of Uttarakhand

उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग जमीनें नहीं खरीद सकेंगे

New land law: 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग अब कृषि और उद्यान की जमीनें नहीं खरीद सकेंगे। दरअसल, कल ही उत्तराखंड में नए भू-कानून को मंत्री मंडल की बैठक में मंजूरी मिली है। आज नया भू-कानून सदन में पेश होने वाला है। उत्तराखंड की सांस्कृति विरासत में हो रहे नुकसान और तेजी हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों से चिंतित राज्य के मूल निवासी लंबे समय से यहां पर सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लोगों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल ही उत्तराखंड में नया भू-कानून लागू करने का वायदा जनता से किया था। कल यानी बुधवार को बजट सत्र के बीच हुई मंत्री मंडल की बैठक में सशक्त भू-कानून विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। राज्य में नया भू-कानून लागू होते ही लैंड माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। नए भू-कानून के मुताबिक राज्य के 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और उद्यान की जमीनें नहीं खरीद पाएंगे। नया भू-कानून लागू होते ही लैंड माफिया पर भी शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा।

इन दो जिलों में ही खरीद सकेंगे जमीन

नया भू-कानून लागू होने के बाद बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड के 11 जिलों में कृषि और उद्यान की जमीनें नहीं खरीद सकेंगे। बाहरी राज्यों के लोग केवल हरिद्वार और यूएस नगर में ही जमीनें खरीद सकेंगे। अभी तक उत्तराखंड में बाहर के लोग बिना मंजूरी 250 वर्ग मीटर और मंजूरी लेकर साढ़े 12 एकड़ से भी अधिक जमीन कृषि, उद्यान के लिए खरीद सकते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
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डीएम भी नहीं दे सकेंगे परमिशन

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग पूर्व में सवा नाली से अधिक भूमि खरीदने के लिए संबंधित जिलों के डीएम से परमिशन ले लेते थे। लेकिन नए भू-कानून में जमीन खरीद की परमिशन देने का अधिकार जिलाधिकारियों से छीन लिया गया है। अब शासन की अनुमति के बगैर बाहरी राज्यों के लोग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद पाएंगे। शासन से अनुमति के लिए तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। साथ ही जमीन खरीद का प्रायोजन भी स्पष्ट करना पड़ेगा।

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