लव मैरिज के तीसरे दिन जेठ ने तोड़ी मर्यादा, पति बोला- ‘चुप रहो किसी से मत कहना…’
कोर्ट में युवक के दो अलग अलग ऊंचाई के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने और दोनों ही प्रमाणित होने के चलते हाईकोर्ट ने पुलिस को दोबारा परीक्षण करने को आदेश दिया। कोर्ट ने फरियादी काजी को भर्ती के लिए प्रभारी अधिकारी के समक्ष देवास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ 10 दिनों में पेश होने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वह पुलिस भर्ती में शामिल होने को आवेदन करता है, तो आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों में उस पर विचार करते हुए निर्णय लें।