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चुनाव से पहले संकट में केजरीवाल, LG ने इस मामले में ED को दी केस चलाने की अनुमति

Arvind Kejriwal: उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

नई दिल्लीDec 21, 2024 / 02:39 pm

Shaitan Prajapat

Arvind Kejriwal: आगामी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि ईडी ने 5 दिसंबर को पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। यह कदम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की महीनों की जांच के बाद आया है। केंद्र सरकार भी लगातार इस विवाद को लेकर केजरीवाल पर हमला बोल रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। दायर की गई इस याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी तय की है।
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जमानत पर है ​केजरीवाल और सिसोदिया

हाईकोर्ट ने आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों मामलों में जमानत पर हैं, जो अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित हैं।

जानिए आप सांसद संजय सिंह ने कहा

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह फर्जी खबर सुबह से ही चल रही है। मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का स्रोत क्या है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहां है? दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है।

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