scriptतेलंगाना में रूह कंपा देने वाली ऑनर किलिंग: एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत, 6 को उम्रकैद | honor killing in Telangana: One sentenced to death, 6 sentenced to life imprisonment | Patrika News
राष्ट्रीय

तेलंगाना में रूह कंपा देने वाली ऑनर किलिंग: एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत, 6 को उम्रकैद

Telangana Dalit man honour killing: तेलंगाना के नलगोंडा की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2018 के ऑनर किलिंग मामले में हत्यारे को मौत की सजा और छह अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हैदराबाद तेलंगानाMar 10, 2025 / 09:32 pm

Shaitan Prajapat

court

अदालत

Telangana Dalit Man Honour Killing: तेलंगाना के नलगोंडा शहर में एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2018 के चर्चित ‘ऑनर किलिंग’ मामले दोषियों को सुजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दर्शन नरसिम्हा ने बताया कि तेलंगाना की एक अदालत ने नलगोंडा जिले के मिर्यालगुडा में 2018 में 30 वर्षीय व्यक्ति की ‘ऑनर किलिंग’ के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई और छह अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बिहार के सुभाष शर्मा को मिली मौत की सजा

एससी/एसटी सेशन द्वितीय अतिरिक्त न्यायालय ने पी प्रणय कुमार की हत्या के लिए बिहार के मूल निवासी सुभाष शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सुभाष शर्मा पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, अन्य छह दोषियों से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी

महिला के पिता टी मारुति राव ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखा था। उन्होंने साल 2020 में जमानत पर बाहर आने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मारुति राव ने सितंबर 2018 में दलित व्यक्ति प्रणय पेरुमल्ला की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखा था। प्रणय की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, जब वह अपनी गर्भवती पत्नी अमृता के साथ मिर्यालगुडा में अस्पताल से बाहर निकल रहा था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया।

छह साल बाद आया फैसला

बता दें कि बीते साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब अदालत ने सुभाष शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। वहीं, छह अन्य दोषियों असगर अली, अब्दुल बारी, एम.ए. करीम, मारुति राव के भाई श्रवण कुमार और मारुति राव के कार चालक शिवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। असगर अली 2003 में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या का भी आरोपित है।
यह भी पढ़ें

बागपत ऑनर किलिंग: बेटी संग आपत्तिजनक हालत में था प्रेमी, परिजनों ने खोया आपा, दोनों की फंदा लगाकर कर दी हत्या


ऊंची जाति की बेटी से की थी शादी

आपको बात दें कि प्रणय ने ऊंची जाति की अमृता से विवाह किया था। वे बचपन के दोस्त थे। उनकी शादी 30 जनवरी 2018 को हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। 12 जून 2019 को पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में 1,600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सुभाष शर्मा के अलावा सभी आरोपियों को 2019 में जमानत मिल गई थी। अमृता ने 2019 में एक बेटे को जन्म दिया।

Hindi News / National News / तेलंगाना में रूह कंपा देने वाली ऑनर किलिंग: एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत, 6 को उम्रकैद

ट्रेंडिंग वीडियो