घटना दिल्ली से सटे नोएडा शहर की है। नोएडा के सोरखा गांव निवासी युवती की नोएडा के ही पर्थला खंजरपुर गांव में हुई थी। दुल्हन के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बेटी की शादी में करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए। बारातियों का भव्य स्वागत करने के साथ ही दान-दहेज देने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान करीब 70 तोले सोने के दूल्हा-दुल्हन को जेवरात भी दिए गए। इसके बाद हंसी-खुशी बेटी को ससुराल विदा किया गया। हालांकि ससुराल पहुंचने के दो दिन बाद उस समय दुल्हन के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जब उसे दूल्हे के शादीशुदा होने का पता चला। दरअसल, दूल्हा पहले से ही शादीशुदा था। उसने नोएडा की युवती से दूसरी शादी की थी। यह बात दुल्हन को पता चली तो उसके होश उड़ गए।
काजल ने पति समेत नौ लोगों पर दर्ज कराया केस
नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सोरखा गांव की रहने वाली काजल की शादी फरवरी 2025 में पर्थला खंजरपुर निवासी कमल के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल पहुंची काजल को जानकारी मिली कि कमल पहले से विवाहित है। जब इस पर उसने विरोध जताया और पति, सास-ससुर और रिश्ता कराने वालों से बात की तो उसे धमकाया गया। काजल ने पुलिस को बताया कि ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही कम दहेज की बात कहकर अतिरिक्त दहेज की मांग भी की गई। इसके साथ ही काजल की पिटाई कर दी। जान से मारने का प्रयास, फांसी पर लटकाने की कोशिश
काजल ने नोएडा के सेक्टर 113 थाने में दूल्हे समेत नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। काजल ने पुलिस को बताया कि शादी के दो दिन बाद उसे दूल्हे की सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन रिश्ता बचाने के चक्कर में उसने अपना मुंह बंद रखा। हालांकि इस दौरान ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता रहा। काजल का कहना है कि 4 मई को फिर ससुराल में उसकी पिटाई की गई। जब उसने इसका विरोध किया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर जान से मारने का प्रयास किया। इसकी जानकारी पर जब उसके घरवाले ससुराल पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए।
पति समेत नौ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा
नोएडा के सेक्टर 113 थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि दुल्हन काजल की तहरीर पर पर पति कमल सहित संजय, महेंद्री, कुलदीप, कपिल, लोकेश, पिंटू, टीटू और प्रह्लाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उनमें जानलेवा हमला, मारपीट, क्रूरता, दहेज उत्पीड़न और दूसरी शादी करने जैसी धाराएं शामिल हैं। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।