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ये देश कोई धर्मशाला नहीं कि कोई जब चाहे आकर रहे: शाह

लोकसभा: इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया, जो देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों का लेखा-जोखा सुनिश्चित करेगा। यह बिल पुरानी अप्रवासन नीतियों की जगह नई नीति लाएगा, जिससे भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का ऑटोमेटिक […]

जयपुरMar 29, 2025 / 11:37 pm

Nitin Kumar

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

लोकसभा: इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया, जो देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों का लेखा-जोखा सुनिश्चित करेगा। यह बिल पुरानी अप्रवासन नीतियों की जगह नई नीति लाएगा, जिससे भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का ऑटोमेटिक डेटाबेस तैयार होगा। शाह ने कहा, ‘देश की सीमा में कौन आता है? कब आता है? कितने समय के लिए आता है? किस उद्देश्य से आता है? यह जानना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।’ उन्होंने कहा, व्यापार, शिक्षा व मैन्युफैक्चङ्क्षरग के लिए आने वालों का स्वागत है, पर जो शांति भंग करेंगे, चाहे वे रोङ्क्षहग्या हों या बांग्लादेशी, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बंगाल सरकार की वजह से घुसपैठ

गृहमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से सटी सीमा 2216 किमी. है। इसमें से 450 किमी. सीमा पर फेंसिंग के लिए बंगाल सरकार भूमि नहीं दे रही, जबकि सात बैठक हो चुकी हैं। यही बंगाल सरकार घुसपैठियों को आधार कार्ड देती है।
क्या हैं प्रावधान

-विदेश से किसी भी व्यक्ति को बुलाने पर संस्था या संबंधित व्यक्ति को सूचना देनी होगी

-विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश पर नियंत्रण, अनिवार्य पंजीकरण व निगरानी होगी

-बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने पर पांच वर्ष तक की कैद और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है
-जाली दस्तावेजों का उपयोग करने पर दो से सात वर्ष तक की कैद व 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है

-आप्रवासन कानून के उल्लंघन पर अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा।

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