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कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के अभियुक्त पिता-पुत्र को सात-सात साल का कठोर कारावास

– करीब आठ साल पहले सुजानपुरा, लोसल में अभियुक्तों ने घर में सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला बोला था

सीकरJul 01, 2025 / 11:10 pm

Yadvendra Singh Rathore

High Court

गुजरात हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)

सीकर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-4 के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार मीणा ने सोमवार को जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में आठ साल बाद दो आरोपियों को 7-7 साल की के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया गया है। जांच अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों और 20 दस्तावेज पेश किए थे।
अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुड़ी ने बताया कि सुजानपुरा निवासी हीरालाल कुमावत ने 4 जून 2017 को लोसल थाना में मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित हीरालाल ने बताया था कि रात करीब 11:30 बजे वह और उनका परिवार घर में सो रहा था। आरोपी कानाराम, विनोद, मदनलाल, सुरजा देवी, तीजू देवी और 5-6 अन्य लोग लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौच शुरू की और परिवार के साथ मारपीट की। कानाराम ने कुल्हाड़ी से उसके चाचा दुर्गाराम पर हमला किया, जिससे उनका कान कट गया और दूसरा कान भी जख्मी हो गया। हमले में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे। घायल दुर्गाराम को लोसल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें सीकर के कल्याण अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत के कारण कल्याण अस्पताल ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त पिता-पुत्र को हुई सजा-

एपीपी धमेंद्र कुड़ी ने बताया कि करीब 8 साल तक न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान आरोपी विनोद कुमार की मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने अभियुक्त कानाराम 50 वर्ष पुत्र हनुमानाराम निवासी सुजानपुरा लोसल, और मदनलाल 18 वर्ष पुत्र कानाराम निवासी सुजानपुर लोसल को दोषी करार देते हुए 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। साथ ही पीड़ित को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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