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श्री गंगानगर

परीक्षाओं को लेकर कलक्टर ने जारी किए आदेश, अगले 2 महीने तक राजस्थान के इस जिले में नहीं बजेंगे DJ

Ban On DJ: आदेश के तहत जिले में प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक पूर्व में ही प्रतिबन्धित है।

श्री गंगानगरFeb 26, 2025 / 10:50 am

Akshita Deora

Collectors Order: अनूपगढ़ जिला कलक्टर ने बोर्ड व अन्य परिक्षाओं के मद्देनजर राजस्थान मंगलवार को ध्वनि नियन्त्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सपूर्ण जिला क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार वर्ष 2025 में निकट भविष्य में सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के चलते छात्र शान्ति पूर्वक अध्ययन कर परीक्षाओं की तैयारी के लिए वातावरण कोलाहल मुक्त रखा जाना आवश्यक है।

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आदेश के तहत जिले में प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक पूर्व में ही प्रतिबन्धित है। शादी समारोह , सामाजिक समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्र रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक पूर्णत: बंद रखने अथवा धीमी आवाज में ही ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करने, धार्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन, प्रवचन आदि प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही करने, मन्दिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारों में आरती, भजन एवं शब्द कीर्तन के समय एवं शादी-विवाह में निकासी व ढुकाव आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
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डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार की ओर से दण्डित करने का प्रावधान रहेगा। उक्त आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

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