उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने आदेश दिया है कि आगामी 26 जनवरी से मोटरसाइकिल, स्कूटी चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों नियमों के उल्लंघन केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माना लगाया जाता है।
होर्डिंग लगाकर जानकारी देने के दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक तथा मालिकों को निर्देश दिया है कि अगले 7 दिनों में पेट्रोल पंप परिसर पर इस संबंध में बड़े-बड़े होर्डिंग में लगाएं। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि 26 जनवरी 2025 से ऐसे दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल का नहीं बेचा जाएगा। जिसके चालक तथा सहयात्री हेलमेट नहीं पहने होंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे सदैव सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सके। यह आदेश परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश कार्यालय से मिले पत्र के आधार पर दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी दी गई है।