डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जब से दूसरी बार अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, तभी से वह पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। 20 जनवरी, 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से अब तक ट्रंप कई बड़े फैसले ले चुके हैं। ट्रंप के इन फैसलों में USAID के तहत दूसरे देशों को दी जाने वाली सभी अमेरिकी आर्थिक सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाई हुई है। सिर्फ इज़रायल और मिस्त्र को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। ट्रंप तो USAID को भी बंद करने के पक्ष में हैं और उनका प्रशासन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। हालांकि अब इस फैसले के मामले में ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने झटका दे दिया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए बुधवार को USAID फंड फ्रीज़ करने का फैसला खारिज कर दिया है। ट्रंप ने USAID बंद करने का फैसला लेते हुए करीब 2 बिलियन डॉलर्स की विदेशी सहायता के भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले में 5-4 मतों से निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन सहायता अनुबंधों पर पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें पूरा किया जाना ज़रूरी है।
बढ़ सकता है विवाद
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विवाद बढ़ सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देना सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मामले में कोई तय समयसीमा निर्धारित नहीं की है। 5 जजों ने जहाँ फंड फ्रीज़ करने के फैसले को खारिज करने के पक्ष में वोट दिया, तो 4 में इसके विपक्ष में वोट दिया। एक जज ने तो निचली अदालत के अमेरिका की सरकार के फैसले को चुनौती देना भी गलत बताया है।
USAID बंद करने का फैसला नहीं हुआ खारिज
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रंप के USAID फंड फ्रीज़ करने के फैसले को खारिज किया है। फिलहाल इसे बंद करने का फैसला खारिज नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में आगे और मोड़ आ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले में झुकने वाला नहीं है।