scriptGujarat: आरटीई प्रवेश के लिए वार्षिक आय मर्यादा बढ़ी, अब इतनी वार्षिक आय पर भी मिलेगा प्रवेश | Gujarat government's big decision: Now admission under RTE will be available even if the annual income is 6 lakhs | Patrika News
अहमदाबाद

Gujarat: आरटीई प्रवेश के लिए वार्षिक आय मर्यादा बढ़ी, अब इतनी वार्षिक आय पर भी मिलेगा प्रवेश

-आरटीई प्रवेश के लिए अब 15 अप्रेल तक किए जा सकेंगे आवेदन, अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख, शहरी क्षेत्र में 1.50 लाख वार्षिक आय वाले ही कर सकते थे आवेदन

अहमदाबादMar 15, 2025 / 10:07 pm

nagendra singh rathore

RTE admission
Ahmedabad. गुजरात सरकार ने शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट-2009) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने के नियमों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। इसके तहत अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जिस परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपए होगी, उनके बच्चे को भी आरटीई के तहत निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। इसका अमल भी वर्ष 2025-26 से करने की घोषणा की गई है।
शिक्षा राज्यमंत्री प्रफुल पानशेरिया ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। इसके लिए राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को प्रवेश का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके तहत अब आरटीई एक्ट-2009 के तहत प्रवेश के लिए आवेदन 15 अप्रेल तक स्वीकार होंगे। प्रवेश का पहला चरण 28 अप्रेल को घोषित किया जाएगा।
गुजरात राज्य शाळा संचालक मंडल, कई अभिभावक एसोसिएशनों की ओर से लंबे समय से आरटीई प्रवेश के लिए तय आय मर्यादा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। शाला संचालक मंडल ने कुछ दिनों पहले ही इस संबंध में शिक्षामंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था।

जिनका आवेदन रिजेक्ट, वे भी फिर भर सकेंगे फॉर्म

शिक्षा राज्यमंत्री पानशेरिया ने कहा कि आरटीई में प्रवेश के लिए आय सीमा को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक छह लाख की आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने बच्चे को आरटीई के तहत निजी स्कूल में आरक्षित सीट पर प्रवेश दिला सकेंगे। जिन बच्चों के फॉर्म ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख और शहरी क्षेत्र में 1.50 लाख की आय सीमा के चलते रिजेक्ट हुए हैं, वे नए सिरे से फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए 15 अप्रेल तक तिथि बढ़ाई गई है।
ऑनलाइन आवेदन की विंडो फिर खोली गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें इसलिए यह निर्णय किया गया है। जिन लोगों ने आय सीमा में नहीं आने के चलते अब तक आवेदन नहीं किया है ,वे भी आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में डीईओ को भी निर्देश दिए गए हैं। 16 अप्रेल तक जिला स्तर पर आवेदन मंजूर किए जाएंगे। प्रमाण पत्र अधूरे होने के चलते मान्य न होने वाले आवेदन के संदर्भ में परिजनों को 23 अप्रेल तक प्रमाण पत्र पूरे करने के लिए समय दिया जाएगा। 24 अप्रेल को उनकी जांच की जाएगी और 28 अप्रेल को पहले चरण के प्रवेश आवंटित किए जाएंगे।

राज्य में आरटीई के तहत 93 हजार सीटें

राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 93527 सीटों की घोषणा की है। इन सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। अहमदाबाद शहर में 14778 सीटें, अहमदाबाद ग्रामीण में 2262 सीटें, वडोदरा शहर में 4846 सीटें, वडोदरा ग्रामीण में 1606 सीटें, राजकोट शहर में 4445 सीटें, राजकोट ग्रामीण में 2187 सीटें हैं। सूरत शहर में 15239 सीटें, सूरत ग्रामीण में 3913 सीटें हैं।

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