खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जोड़ने के लिए पोर्टल शुरू
खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए खाद्य विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। इच्छुक व्यक्ति/परिवार निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जोड़ने के लिए खाद्य विभाग की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है। खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति/परिवार को निर्धारित प्रपत्र (शहरी/ग्रामीण) में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय संबंधित श्रेणी, जिसमें आवेदक सम्मिलित है (अन्त्योदय/बीपीएल / स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड एवं गैर सरकारी सफाई कर्मी होने का साक्ष्य इत्यादि), उसी श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद अपीलीय अधिकारी इस पर एक माह के भीतर निर्णय लेंगे। ऑनलाइन आवेदन खाद्य विभाग की वेबसाइट या ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
अपात्रता की शर्तें:
- परिवार में आयकरदाता का होना।
- सरकारी/अर्धसरकारी नौकरी या 1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करना।
- कुल वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होना।
- चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर/व्यावसायिक वाहन छोड़कर) का स्वामित्व।
- नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक पक्का आवास।
- निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि।
- नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक पक्का आवास।
- ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक पक्का मकान।
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