2020 का है मामला
मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हारुखेड़ी गांव में मई 2020 का है। जहां 26 साल के शीलू उर्फ अवतारसिंह की जमीन विवाद में उसके बड़े भाई 36 वर्षीय देवीसिंह ने अपने साले के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। फावड़े से हमला कर गर्दन और हाथ काटा, जब मौत हो गई तो दूर ले जाकर सूखे नाले में गड्ढा खोदकर जमीन में दफना दिया था।
पुलिस ने की सख्ती से पूछताछ
करीब 10-12 दिन बाद पुलिस ने आरोपी देवीसिंह को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का राज उगल दिया था। इससे पुलिस ने प्रकरण मुंगावली न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी देवीसिंह को छोटे भाई की हत्या करने पर आजीवन कारावास और छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
सोने को कहकर घर से निकला और वापस नहीं लौटा
12 मई 2020 को हारुखेड़ी निवासी ताराबाई ने बहादुरपुर थाने में शिकायत की थी कि उसका छोटा बेटा शीलू उर्फ अवतारसिंह यादव 8-10 दिन पहले रात में खेरे में सोने की बात कह कर गया था, जो तलाश करने पर भी नहीं मिला और उसका मोबाइल भी बंद है।
आरोपी ने बताया हत्या का कारण
इससे पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। माँ ताराबाई से बयान लिए तो उन्होंने बड़े व छोटे बेटे में जमीन विवाद की बात कही और शंका भी जताई। इससे पुलिस ने देवीसिंह से सख्ती से पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया और कहा कि वह शराब पीकर मुझे व मेरी पत्नी को परेशान करता था। इससे 10-12 दिन पहले उसे मारकर सूखे नाले में जमीन में दफना दिया। उसके बताई जगह से मृतक का शव भी बरामद हो गया था।