सबके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत केस बनाया गया है। बता दें कि पुटपुरा के जंगलों में कई महीनों से बड़े खाईवाल जुए के बड़े फड़ चला रहे हैं। यहां हर दिन लाखों रुपये दांव पर लगाए जाते हैं। सोमवार को पत्रिका ने ‘सट्टा रोकने में पुलिस ढीली… कसडोल-पलारी में हर दिन लाखों का दांव’ शीर्षक से खबर छापकर मामले को उजागर किया।
पुलिस का दावा है कि उन्हें समाधान सेल के जरिए फड़ के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद कसडोल थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे 9 लोगों को धर दबोचा। इनसे 26,210 रुपए नगद के साथ 52 पत्ती और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। हालांकि, इस कार्रवाई के बीच सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए शिकायत मिलने का इंतजार क्यों रहता है?
इलाके में लंबे समय से जुए के बड़े फड़ चल रहे थे। ऐसे में 2 बातें हो सकती हैं। पहला कि जिले में पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर है। दूसरी वजह, खाइवालों और जुआरियों को स्थानीय स्तर पर संरक्षण मिलता है जिसके चलते कार्रवाई नहीं होती। काला कारोबार बेखौफ चलता है।
गिरफ्तार जुआरियों में ये शामिल
छतराम साहू (50), हेतराम साहू (36) अहिल्दा, पिलेश्वर साहू (36), विनोद सोनवानी (37), विनीत धृतलहरे (21) अमेरा, मिथलेश कटारे (34) सोनपुरी, अशोक जायसवाल (52) वार्ड-4 बलौदाबाजार, जगदीश बांधे (34) रसौटा, पिंटू कसेर
बलौदाबाजार शामिल हैं।
सीधे आप भी पुलिस से कर सकते हैं शिकायत
जिले में कानूनी सहायता के साथ पुलिस को गुप्त सूचनाएं पहुंचाने के लिए एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर समाधान सेल की पहल शुरू की गई है। इसके तहत लोग किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हैल्पलाइन नंबर 94792-20392 पर कॉल या वॉट्सऐप के जरिए दे सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। इस सेल के माध्यम से पुलिस को अब तक कई मामलों में बड़ी सफलता मिली है।
जुआ खेलाने में तीन नाम आए, तीनों गिरफ्तार
पुलिस ने पकड़े गए 9 जुआरियों से कड़ी पूछताछ की। इसमें अशोक जायसवाल और जगदीश बांधे के अलावा एक अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जिनकी शह पर जुए का यह अड्डा चल रहा था। तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की मानें तो जांच अब भी जारी है, ताकि जुए के इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। गिरफ्तार जुआरियों पर कसडोल थाने में जुआ अधिनियम 2022 की धारा 13 और 3 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।