यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुराने वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण मानकों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
इन कारणों से हुआ रजिस्ट्रेशन रद्द
एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार के अनुसार, जिन वाहनों ने पंद्रह साल की वैधता पूरी कर ली है और जिनका समय से रिन्यूअल नहीं कराया गया है, उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन पुराने वाहनों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और शहर की हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।
अब वाहन स्वामी क्या करें
परिवहन विभाग ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर कह रहा है कि वे अपना वाहन दोबारा पंजीकृत करवाएं। इसके लिए उन्हें: 600 रुपये ग्रीन टैक्स फिटनेस टेस्ट अनुशासन शुल्क (लेट फीस) जमा करना होगा। अगर वाहन फिटनेस जांच में पास होता है, तभी उसका रजिस्ट्रेशन अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
लेट फीस की जानकारी
कार के लिए – 500 रुपये प्रति माह बाइक के लिए – 300 रुपये प्रति माह जो वाहन पिछले 6 माह से 1 साल तक निलंबित हैं, उनके लिए यह लेट फीस लागू होगी। यह राशि ग्रीन टैक्स और रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करनी होगी।
आवेदन न करने पर क्या होगा
यदि कोई वाहन स्वामी अब भी रजिस्ट्रेशन न कराए, तो माना जाएगा कि वह वाहन को वैध रूप से सड़कों पर चलाना नहीं चाहता। ऐसे में उसका डाटा पोर्टल से हटा दिया जाएगा और वह वाहन कानूनन अवैध माना जाएगा।
जिले में कितने वाहन पंजीकृत
बरेली RTO के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 10.25 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 5 लाख कारें, टैक्सी, ट्रक, ई-रिक्शा, टेंपो और अन्य कमर्शियल वाहन हैं। दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है।
कब तक वैध होता है पंजीकरण
निजी दोपहिया व चारपहिया वाहन: 15 साल का पंजीकरण व्यावसायिक वाहन: हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य परिवहन विभाग ने दिसंबर 2009 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को चिन्हित किया है। ये वाहन अब दोबारा फिटनेस और टैक्स जमा कर सड़कों पर चलने के योग्य माने जाएंगे। यदि आपके वाहन का पंजीकरण रद्द हुआ है, तो शीघ्र ही RTO कार्यालय जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।