ये है मामला
आमला थाना के रंभाखेड़ी गांव में 24 मार्च के एक नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति, सास,ससुर को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस के सामने समस्या यह थी कि मां की मौत और परिवार के तीन सदस्यों के जेल चले जाने के बाद घर में पोते की देखरेख करने वाला कोई सदस्य नहीं था। बच्चा पिता और दादी के अलावा किसी के पास रहने को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने नाना नानी को बुलाकर बच्चे की देखरेख के संबंध में चर्चा की लेकिन उन्होंने बच्चे को साथ ले जाने से मना कर दिया।
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बच्चे को जेल में रहने की इजाजत
कोर्ट ने बच्चे के पालन पोषण आहार छोटी सी उम्र में मां की मृत्यु सहित सभी परिस्थितियों पर विचार किया। जिसके बाद बच्चे को उसकी दादी के पास जेल रखकर परवरिश करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने जिला जेल बैतूल के अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह मैनुअल के अनुसार बच्चे की देखभाल और उसके लिए खाने पीने सहित हर संभव प्रयास करे। अधिवक्ता शिवम राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया पति ने मृत पत्नी के अस्थि विसर्जन की अनुमति भी मांगी है। जिस पर कोर्ट ने मृतिका के पति को अस्थि विसर्जन के लिए उसके गांव से ताप्ती घाट मुलताई ले जाने की अनुमति दी है।