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एमपी में बिना किसी जुर्म के जेल में रहेगा 17 महीने का बच्चा…

MP NEWS: कोर्ट ने सभी परिस्थितियों पर विचार कर 17 महीने के बच्चे को दादी के साथ जेल में रहने की इजाजत दी है…।

बेतुलMar 30, 2025 / 09:06 pm

Shailendra Sharma

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MP NEWS: मध्यप्रदेश के बैतूल में एक 17 महीने के बच्चे को जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल इस बच्चे की मां की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पिता और दादा-दादी को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया है। अब बच्चे की परवरिश करने वाला कोई नहीं है क्योंकि बच्चा पिता व दादा-दादी के अलावा किसी के साथ नहीं रहना चाहता है। नाना-नानी भी उसे रखने से इंकार कर चुके हैं ऐसे में कोर्ट ने सभी परिस्थितियों पर विचार कर बच्चे को दादी के साथ जेल में रहने की इजाजत दी है।

ये है मामला


आमला थाना के रंभाखेड़ी गांव में 24 मार्च के एक नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति, सास,ससुर को गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस के सामने समस्या यह थी कि मां की मौत और परिवार के तीन सदस्यों के जेल चले जाने के बाद घर में पोते की देखरेख करने वाला कोई सदस्य नहीं था। बच्चा पिता और दादी के अलावा किसी के पास रहने को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने नाना नानी को बुलाकर बच्चे की देखरेख के संबंध में चर्चा की लेकिन उन्होंने बच्चे को साथ ले जाने से मना कर दिया।

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बच्चे को जेल में रहने की इजाजत


कोर्ट ने बच्चे के पालन पोषण आहार छोटी सी उम्र में मां की मृत्यु सहित सभी परिस्थितियों पर विचार किया। जिसके बाद बच्चे को उसकी दादी के पास जेल रखकर परवरिश करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने जिला जेल बैतूल के अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह मैनुअल के अनुसार बच्चे की देखभाल और उसके लिए खाने पीने सहित हर संभव प्रयास करे। अधिवक्ता शिवम राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया पति ने मृत पत्नी के अस्थि विसर्जन की अनुमति भी मांगी है। जिस पर कोर्ट ने मृतिका के पति को अस्थि विसर्जन के लिए उसके गांव से ताप्ती घाट मुलताई ले जाने की अनुमति दी है।

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