आगामी योजनाओं में पांच फीसदी आरक्षण देने का आश्वासन दिया
जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई। न्यास ने आगामी योजनाओं में अधिवक्ताओं को पांच फीसदी आरक्षण देने एवं अधिवक्ता भवन बनाए जाने का आश्वासन दिया।
गाइडलाइन के अनुसार भूखंड आवंटन में आरक्षण का कोटा तय
इसके साथ कोर्ट में लंबित मामले का निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लॉटरी योजना में नियमों के फेर के चलते लाभ नहीं मिलेगा। उधर, न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की तय गाइडलाइन के अनुसार भूखंड आवंटन में आरक्षण का कोटा तय किया है।
अभी तक बिक चुके हैं अस्सी हजार आवेदन फार्म
न्यास ने यही पक्ष कोर्ट में भी रखा। न्यास के खिलाफ दायर वाद शुक्रवार को वापस ले लिया गया। न्यास आगामी योजनाओं में नियमानुसार आरक्षण दे सकेगा। गौरतलब है कि लॉटरी में वकीलों को पांच फीसदी आरक्षण नहीं मिलने पर संस्था ने याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ भूखंड आवंटन लॉटरी को लेकर अभी तक अस्सी हजार आवेदन फार्म बिक चुके है।