पद निर्धारण के लिए समिति का गठन शिक्षा विभाग ने नए मापदंडों के तहत विद्यालयों में पदों के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सदस्य प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, दो प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजन प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 50 से अधिक होने पर वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर प्राध्यापक नियुक्त होंगे। प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा, द्वितीय वर्ष में मापदंड के अनुसार यह पद मिलेगा। विज्ञान संकाय के लिए प्रथम वर्ष में एक प्रयोगशाला सहायक और एक प्रयोगशाला सेवक नियुक्त किए जाएंगे। राजकीय विद्यालयों में नए संकाय खुलने पर संबंधित प्राध्यापक पद स्वीकृत होंगे।
एक और दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मापदंड एक संकाय वाले विद्यालय
- कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक
- कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक
- कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक
- कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक
इस नामांकन सीमा के अनुसार शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के मापदंड तय होंगे।
दो संकाय वाले विद्यालय
- कक्षा 11-12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक
- कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक
- कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक
- कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक
इसके अनुसार स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।