जारी हुआ आदेश


-संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” शब्द से अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं होगा।
-इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी 2025 से नगद किया जावेगा।
-महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम-9 (21) अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
-महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूपए के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे से कम है तो उसे नजर अंदाज किया जाए।
-इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।
-महंगाई भत्ते की एरियर राशि का भुगतान मार्च 2025 के देय वेतन के भुगतान के उपरांत ही किया जाये। एरियर्स के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे जहाँ से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया गया हो।