scriptमारते पीटते घसीटकर छत पर ले गए, पानी की टंकी में डुबोकर की थी मां-बेटी की हत्या, अब कानून ने दी ऐसी सजा | They dragged them to the roof while beating them, drowned them in a water tank and killed the mother and daughter, this is how the law punished them | Patrika News
बीकानेर

मारते पीटते घसीटकर छत पर ले गए, पानी की टंकी में डुबोकर की थी मां-बेटी की हत्या, अब कानून ने दी ऐसी सजा

आरोपियों ने मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आरोपियों ने मृतका प्रेरणा के साथ कमरे में मारपीट की और बाद में उसे घसीट कर छत पर ले गए और पानी की टंकी में सिर डुबोकर हत्या कर दी।

बीकानेरJan 09, 2025 / 07:57 am

Brijesh Singh

सात साल पहले घर की छत पर रखी पानी की टंकी में मां-बेटी को डुबोकर मारने के मामले में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला उत्पीड़न न्यायालय की न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाई सजा मेंं अभियुक्तों पर 52-52 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार, नत्थूसर बास में वर्ष 2019 में कमलकांत स्वामी की पत्नी प्रेरणा व उसकी दो वर्षीय बेटी का शव घर पर बनी पानी की टंकी के पास मिला। मृतका के परिजनों ने पति, सास व ससुर पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया था।
12 गवाहों के बयान हुए, 31 दस्तावेज प्रदर्शित

सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे राजकीय अभिभाषक गणेश गहलोत ने बताया कि अभियुक्त कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजूदेवी को न्यायालय ने मां-बेटी दोनों की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। धारा 302, 34 में आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड, 498 ए में तीन साल का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान तथा 31 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय में पीडि़त पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेन्द्र वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय की ओर से पीडि़त पक्ष को प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की गई है।
यह है मामला

नयाशहर थाना इलाके के नत्थूसर बास में नौ जून, 2019 को कमलकांत की पत्नी प्रेरणा व उसकी दो वर्षीय बेटी रिदि्ध घर की छत पर रखी पानी की टंकी के पास मृत पाई गई। आरोपियों ने मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आरोपियों ने मृतका प्रेरणा के साथ कमरे में मारपीट की और बाद में उसे घसीट कर छत पर ले गए और पानी की टंकी में सिर डुबोकर हत्या कर दी। उसके बाद बेटी की भी हत्या कर दी। इस संबंध में मृतका प्रेरणा के पिता मोहनलाल स्वामी की ओर से महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
न्याय व्यवस्था को कोटि-कोटि नमन

मेरी बेटी प्रेरणा व दोहिती रिद्धि के हत्यारों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। मुझे न्याय पालिका पर पूरा भरोसा था। मेरी बेटी व दोहिती की आत्मा को आज शांति मिली है। न्याय व्यवस्था और हमें न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता को कोटि-कोटि नमन करता हूं। — मोहनलाल स्वामी, मृतका प्रेरणा के पिता

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